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Thursday, 24 July, 2025
होमदेश'क्रूर और भटकी हुई सोच से प्रेरित': कैथल कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में दिखाया सख्त रवैया

‘क्रूर और भटकी हुई सोच से प्रेरित’: कैथल कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में दिखाया सख्त रवैया

दोषियों की हरकतों ने 'डोमिनो इफेक्ट' पैदा किया, जिससे उनकी बहन के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से अस्थिरता आ गई, जज ने कहा. हत्या के आरोप में दोनों को उम्रकैद की सजा मिली.

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गुरुग्राम: कैथल की एडिशनल सेशन कोर्ट ने कहा कि यह अपराध एक “जानबूझकर और सोची-समझी हरकत” थी जिसका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है. कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और पीड़ित के परिवार को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

हरियाणा के जींद जिले के दिनदौली गांव के रहने वाले सुनील (27) और दिलबाग (31) ने 2017 में अपने जीजा बलिंदर की हत्या कर दी थी. इस कपल ने दोनों भाइयों की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था.

न्यायाधीश नंदिता कौशिक ने दोनों को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साजिश) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया.

दोनों को उम्रकैद की सजा दी गई और 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया (जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद)। साथ ही दोनों को 7 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई (जुर्माना न भरने पर चार महीने की अतिरिक्त कैद).

कोर्ट के आदेश में कहा गया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और ट्रायल के दौरान जो समय आरोपियों ने जेल में बिताया, उसे मुख्य सजा में समायोजित किया जाएगा.

शुक्रवार को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि हत्या “ना तो अचानक उत्तेजना में हुई, ना ही किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण, बल्कि यह एक सोच-समझकर किया गया अपराध था, जिसे तथाकथित पारिवारिक सम्मान के नाम पर अंजाम दिया गया.”

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की कार्रवाई से एक “डोमिनो प्रभाव” शुरू हुआ जिससे उनकी बहन के परिवार और सामाजिक जीवन का पूरी तरह से बिखराव हो गया. कोर्ट के फैसले में कहा गया, “बलिंदर की हत्या ने न केवल एक युवा व्यक्ति की जान ले ली बल्कि इसके परिणामस्वरूप कई परिवारजनों की जिंदगी तबाह हो गई.”

बलिंदर ने 2014 में पूजा से शादी की थी और उनके ढाई साल का बेटा प्रीत था. पूजा का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन वह अपनी मां से फोन पर बात करती थी.

बलिंदर के छोटे भाई ने अपनी शिकायत में लिखा, “18 अक्टूबर 2017 को बलिंदर आया और मेरी मोटरसाइकिल मांगी ताकि वह पूजा को उसकी मां, मौसी और भाइयों से मिलने कैथल ले जा सके. मैंने मोटरसाइकिल दे दी लेकिन चिंतित था क्योंकि मुझे पता था कि पूजा का परिवार इस शादी को अब भी स्वीकार नहीं कर पाया था. इसलिए मैं अपने चचेरे भाई के साथ पीछे-पीछे मोटरसाइकिल से गया. जब मेरा भाई और उसकी पत्नी जवाहर पार्क में उन चारों के साथ बैठे थे, हम भी छिपकर उन्हें देख रहे थे.”

दिलबाग और सुनील अचानक बलिंदर के साथ मारपीट करने लगे और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उन्होंने पिस्तौल निकालकर उस पर गोली चला दी, उन्होंने कहा. “हम बलिंदर को शाह अस्पताल, कैथल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.”

बाद में, विधवा पूजा की जून 2019 में दोबारा शादी कर दी गई, लेकिन अक्टूबर पिछले साल स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसकी मौत हो गई, जिससे बच्चा अनाथ हो गया.

न्यायाधीश कौशिक ने कहा, “यह नाबालिग बच्चा, जिसने पहले ही अपने पिता को खो दिया था, अब अपनी मां के परिवार से भी अलग हो गया है, और अब शिकायतकर्ता के परिवार में रह रहा है, एक टूटी हुई विरासत और अनिश्चित भविष्य का बोझ उठाए हुए.”

कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 लाख रुपये का पूरा जुर्माना बलिंदर की मां सोना देवी और उस दंपती के बेटे के बीच बराबर-बराबर बांटा जाए.

कोर्ट ने कहा, “यह मुआवजा दादी और बच्चे को कुछ हद तक आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से है, जो इस अपराध के सीधे पीड़ित हैं,” यह बताते हुए कि बुजुर्ग होने के बावजूद, सोना देवी अपने नाबालिग पोते की देखभाल कर रही हैं क्योंकि उन्हें आरोपियों के कृत्य से “अपूरणीय क्षति” हुई है.

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो “समाज की सामूहिक चेतना को दर्शाए और यह स्पष्ट संदेश दे कि ऑनर किलिंग का कानून से शासित सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है.”

न्यायाधीश कौशिक ने यह भी जोड़ा कि हालांकि बचाव पक्ष ने यह कहते हुए नरमी की मांग की कि आरोपी युवा हैं और पहली बार अपराध कर रहे हैं, लेकिन अपराध की गंभीरता और इसके कई जिंदगियों पर पड़े असर के चलते किसी भी सहानुभूति का कोई आधार नहीं बनता.

फैसले में लिखा गया, “अपराध क्रूर, योजनाबद्ध और तथाकथित सम्मान की गलत अवधारणा से प्रेरित था, जिसके लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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