नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने अपनी बहू और नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में 51-वर्षीय एक व्यक्ति को नयी दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान पीड़ितों की सुरक्षा के लिए गुप्त रखी गई है, वह ढाई साल से गिरफ्तारी से बच रहा था और पहाड़गंज तथा अलीपुर थानों में दर्ज मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया गया था।
पुलिस उपायुक्त (अपराध) हर्ष इंदौरा ने कहा, “पहला मामला 2018 का है, जब आरोपी पर उसकी बहू द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने के बाद पहाड़गंज थाने में आईपीसी की धाराओं 376 (बलात्कार), 343 (गलत तरीके से अपने नियंत्रण में रखना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।”
उन्होंने बताया कि उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि, वह अदालत में पेश नहीं हुआ और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने बताया कि अगस्त 2022 में अलीपुर थाने में दर्ज दूसरे मामले में व्यक्ति पर अपनी 14-वर्षीय बेटी से बलात्कार करने का आरोप है और आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसकी वजह से अदालत ने उसे दूसरे मामले में भी भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया।
हेड कांस्टेबल प्रदीप तोमर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने आरोपी को नयी दिल्ली के गोल मार्केट चौराहे के पास से ढूंढ निकाला।
पुलिस के अनुसार जाल बिछाकर आरोपी को भाई वीर सिंह मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वह 1982 में दिल्ली आया था, जहां उसने टेंट हाउस में मजदूर के तौर पर काम किया।
अधिकारी ने आरोप लगाया कि वह अशिक्षित है और उसका अपने परिवार के सदस्यों का यौन उत्पीड़न करने का इतिहास रहा है।
वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है और कानूनी कार्यवाही जारी है।
भाषा जोहेब सुरेश
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