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गुरूवार, 1 मई, 2025
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प्रियंका गांधी बोलीं, पहलू खान मामले में निचली अदालत का फैसला चौंकाने वाला

प्रियंका ने कहा कि हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और राजस्थान सरकार का मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का फैसला स्वागत योग्य है.

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नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत का फैसला चौंका देने वाला है.

उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और राजस्थान सरकार का मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का फैसला स्वागत योग्य है.

उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, ‘पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है. हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है.’

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है. आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा.’

अलवर में लोअर कोर्ट द्वारा पहलू खान मामले में सभी छह आरोपियों को बरी किए जाने के दो दिन बाद प्रियंका ने यह कहा है.

बता दें कि अलवर सत्र न्यायालय ने बुधवार (14 अगस्त) को गवाहों और सबूत के अभाव में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया. गौ रक्षकों की एक भीड़ द्वारा पहलू खान को पीट-पीटकर मार दिया गया था. उनके मारे जाने के करीब दो साल बाद अलवर सत्र न्यायालय ने बुधवार को मामले में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया. पहलू खान (55) हरियाणा के नूह के रहने वाले थे.

पहलू खान मवेशी खरीदने के लिए अपने गांव से गए थे. लेकिन, उन्हें दिल्ली-अलवर राजमार्ग पर गौ तस्करी के संदेह में एक अप्रैल, 2017 को गौ रक्षकों की एक भीड़ ने घेर लिया और निर्दयता से पीटा. पहलू खान की दो दिन बाद मौत हो गई थी.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने मामले पर बुधवार को सुनवाई की. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 7 अगस्त को पूरी हो गई थी.

इससे पहले छह लोगों को, जिन्हें पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उन्हें मोबाइल फोन रिकॉर्ड व गौशाला के केयरटेकर के बयान के आधार पर क्लीन चिट दी गई थी. बाकी के तीन आरोपी नाबालिग है और उन पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)

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