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Wednesday, 1 May, 2024
होमदेशअपराध'कल वो कह सकते हैं कि वह ओसामा का सहयोगी था' - अतीक अहमद के वकील ने 'ISI लिंक' के आरोपों पर कहा

‘कल वो कह सकते हैं कि वह ओसामा का सहयोगी था’ – अतीक अहमद के वकील ने ‘ISI लिंक’ के आरोपों पर कहा

यूपी पुलिस ने अदालत को बताया था कि अतीक अहमद ने बयान में आईएसआई और लश्कर के साथ संबंधों को स्वीकार किया और बताया कि कैसे उमेश पाल की हत्या की साजिश 'जेल में रची गई' थी. वकीलों का कहना है कि 'पुलिस वर्जन' अदालत में मान्य नहीं है.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद की हिरासत रिमांड मांगते हुए गुरुवार को प्रयागराज की एक अदालत में कहा कि गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद ने उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया था. इस दावे को उनके वकीलों ने खारिज कर दिया है.

यह ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल अतीक के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद की ‘मुठभेड़‘ में हत्याओं पर सवाल उठा रहे हैं.

अतीक के वकीलों ने शुक्रवार को दिप्रिंट को बताया कि उन्होंने पुलिस के सामने ऐसा कोई बयान देने से इनकार किया है. साथ ही सुनवाई के दौरान संस्करण साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत यह अदालत में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अभी तक सबूतों का समर्थन नहीं किया गया है.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने आरोपियों को गुरुवार से 17 अप्रैल की शाम पांच बजे तक चार दिन की रिमांड की अनुमति दी.

इस बीच, गुरुवार को जारी रिमांड आदेश में, सीजेएम कोर्ट ने उन आधारों का जिक्र किया, जिनके जरिए प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के दोनों आरोपी अतीक और उसके भाई अशरफ की हिरासत रिमांड मांगी थी. बीजेपी नेता पाल की इसी साल 24 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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पाल 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या के गवाहों में से एक था, जिसे कथित तौर पर 2005 में अतीक के आदमियों ने गोली मार दी थी.

हालांकि यूपी पुलिस का कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर उपलब्ध आदेश की सत्यता पर टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मामले से जुड़े वकीलों ने पुष्टि की कि यह प्रामाणिक था.

अदालत में पुलिस के बयान पर टिप्पणी करते हुए, अतीक के वकीलों में से एक, दयाशंकर मिश्रा ने दिप्रिंट को बताया, ‘अदालत में प्रस्तुत आवेदन में पुलिस का यह बयान केवल उनका (पुलिस का) संस्करण है और स्वीकार्य नहीं है. दलीलों के दौरान अतीक ने पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार किया है.’

उन्होंने कहा, ‘पुलिस भविष्य में दावा कर सकती है कि अतीक ओसामा बिन लादेन का सहयोगी था, लेकिन उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत सबूतों का समर्थन करना होगा. अतीक ने अदालत से कहा कि उसने पुलिस के सामने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.

आदेश में रिमांड आवेदन के बारे में, पुलिस ने अदालत को बताया कि सीआरपीसी 161 (गवाहों से पूछताछ की अनुमति) के तहत बुधवार को दर्ज किए गए अपने बयान में, अतीक ने उन्हें ‘आईएसआई और लश्कर के साथ सीधे संबंध’ होने और कथित तौर पर समझाया. जिस तरह साबरमती जेल के अंदर पाल की हत्या की साजिश रची गई थी.

अतीक और अशरफ को 12 अप्रैल को क्रमश: साबरमती और बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था. घंटों बाद, गुरुवार को, यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एक टीम ने अतीक के तीसरे बेटे और उसके साथी गुलाम को गोली मार दी, जिनकी पहचान प्रयागराज पुलिस ने मामले में शूटर के रूप में की थी.


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‘इस्तेमाल किए गए फेसटाइम/व्हाट्सएप कॉल’

रिमांड अर्जी में पुलिस ने अदालत में कहा कि अतीक ने उन्हें उमेश पाल की हत्या की योजना के बारे में बताया था.

पुलिस ने अपने आवेदन में अतीक के हवाले से कहा है, ‘मेरी पत्नी साबरमती जेल में मुझसे मिलने आती थी जब मैंने उससे अशरफ और हम दोनों के लिए एक मोबाइल और सिम कार्ड खरीदने के लिए कहा था. मैंने उसे उस अधिकारी का नाम बताया जिसके माध्यम से मोबाइल मुझ तक पहुंच सकता था और उसे यह भी बताया कि अशरफ को इसके बारे में सूचित करें … ताकि वह किसी जेल अधिकारी (बरेली में) के माध्यम से अपना मोबाइल और सिम कार्ड प्राप्त कर सकें.’

पुलिस के अनुसार अतीक ने आगे कहा, ‘यह तय किया गया था कि जेल में रहने के दौरान, हम फेसटाइम/इंटरनेट/व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से एक-दूसरे से बात करना जारी रखेंगे और उमेश की हत्या की साजिश रचेंगे क्योंकि इन कॉल्स को सर्विलांस में ट्रेस नहीं किया जा सकता है.’

आवेदन में कहा गया है, ‘शाइस्ता ने (मुझे) बताया कि उमेश के साथ हमेशा दो पुलिसकर्मी होते हैं लेकिन मैंने कहा कि राजू पाल के साथ भी कई पुलिस अधिकारी हुआ करते थे… इसके बाद, मैंने शाइस्ता से पुरुषों (हत्या में शामिल) के बीच समन्वय सुनिश्चित करने, हथियारों तक पहुंचने, हत्या के बाद हथियारों और भाग हुए लोगों को को छिपाने के बारे में विस्तार से बात की.’

‘बड़े, छोटे, ठाकुर और गुल्लू’

पुलिस ने दावा किया कि अतीक ने उन्हें अपराध में आरोपियों को दिए गए कोड नामों के बारे में भी बताया. मिसाल के तौर पर, उसने कथित तौर पर ‘अपने लिए बड़ा, और अशरफ के लिए छोटे, अपने बेटे असद के लिए ठाकुर, और शूटर गुलाम के लिए गुल्लू’ का इस्तेमाल किया.

पुलिस ने आगे दावा किया कि अतीक ने उनसे कहा कि उसके और अशरफ के साथ जेल में, ‘मैंने आदमियों से कहा कि वे बमों के स्थान की जानकारी के लिए शाइस्ता और असद से संपर्क करें.’

पुलिस ने अपने आवेदन में अतीक के हवाले से कहा, ‘मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है क्योंकि मेरा पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर से सीधा संबंध है. पाकिस्तान से हथियार पंजाब में ड्रोन के माध्यम से गिराए जाते हैं, जिन्हें बाद में स्थानीय कनेक्शन द्वारा एकत्र किया जाता है. उसी से जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई किए जाते हैं. अगर आप मुझे साथ ले जाएं तो मैं इन हथियारों और कारतूसों को बरामद करने में मदद कर सकता हूं.

पुलिस ने अपने रिमांड आवेदन में यह भी लिखा है कि गुरुवार को सीआरपीसी 161 के तहत अपने बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान, अशरफ ने उन्हें बताया था कि उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए सभी हथियार एक .45 बोर की पिस्तौल को छोड़कर एक जगह रखे गए थे क्योंकि अभियुक्तों के पास हथियार थे. उसने शहर छोड़ने की जल्दबाजी की और वह पिस्टल करेली क्षेत्र निवासी कल्लू को सौंप दी गई.

अदालत ने भाइयों की चार दिन की रिमांड की अनुमति देते हुए कहा, ‘आरोपियों के साथ पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें पुलिस द्वारा किसी भी तरह से परेशान किया जाएगा.’

इसमें कहा गया है कि अभियुक्तों के साथ उनके वकील हो सकते हैं, ‘पुलिस से 100 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे और केवल कार्यवाही देखेंगे और गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.’

इसने पुलिस को अदालती कार्यवाही के तुरंत बाद अतीक और अशरफ को क्रमशः साबरमती और बरेली जेल भेजने का निर्देश दिया.

मायावती ने विकास दुबे की मौत का हवाला दिया

इस बीच, विपक्षी दलों ने मुठभेड़ में हुई हत्याओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है और मामले के संबंध में सभी मुठभेड़ों की गहन जांच की मांग की है.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार फर्जी मुठभेड़ों से लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है और भाजपा अदालतों में विश्वास नहीं करती है.

उन्होंने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, ‘आज और पहले की मुठभेड़ों की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. क्या सही है, क्या नहीं, यह तय करना सरकार का विशेषाधिकार नहीं है. भाजपा भाईचारे के खिलाफ है.’

बसपा प्रमुख मायावती ने 2020 में गैंगस्टर विकास दुबे के ‘मुठभेड़’ में मारे जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने गुरुवार देर रात ट्वीट किया, ‘अतीक अहमद के बेटे और एक सहयोगी के मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. लोगों को लग रहा है कि विकास दुबे की घटना की पुनरावृत्ति होने का उनका संदेह सच हो गया है. इसलिए, घटना के तथ्यों और वास्तविकता को जनता के सामने लाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच महत्वपूर्ण है.’

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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