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Monday, 23 December, 2024
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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और बाकि दोषियों को 10 साल की सजा

अदालत ने सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

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नई दिल्ली: उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सभी दोषियों को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को बलात्कार पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया.

पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी.

पीड़िता का 2017 में सेंगर ने कथित तौर पर अपहरण कर बलात्कार किया था. घटना के समय वह नाबालिग थी.
उन्नाव पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हुई थी. पीड़िता के परिवार के मुताबिक पीड़िता के पिता अपने एक साथी के साथ माखी गांव लौट रहे थे और उसी दौरान शशि प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगी लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया थी.

फिर इसके बाद ही दोनों में लड़ाई शुरू हुई. शशि ने वहां कुछ लोगों को बुलाया, जिनमें सेंगर का भाई अतुल भी था. फिर इन लोगों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा. यही नहीं पिटाई के बाद जब वह गंभीर रूप से घायल हुए तो के उन्हें अस्पताल के बजाय पुलिस स्टेशन ले गए और बंद करवा दिया. कहा ये भी जाता है कि पुलिस स्टेशन में भी पिटाई की गई. इसके दो दिन बाद पुलिस हिरासत में हा उनकी मौत हो गई. इसका आरोप कुलदीप सेंगर, अतुल सेंगर और उनके साथियों पर आया.

(प्रशांत श्रीवास्तव के इनपुट के साथ)

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