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Monday, 4 November, 2024
होमदेशहरियाणा के भिवानी में दो लोगों की जलकर मौत, परिजनों ने बजरंग दल के सदस्यों पर लगाया अपहरण का आरोप

हरियाणा के भिवानी में दो लोगों की जलकर मौत, परिजनों ने बजरंग दल के सदस्यों पर लगाया अपहरण का आरोप

लोहारू के पुलिस उपाधीक्षक जगत सिंह ने कहा कि मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के रूप में हुई है. दोनों राजस्थान के भरतपुर जिले के एक गांव के रहने वाले थे.

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नई दिल्ली: हरियाणा के भिवानी जिले में एक वाहन से राजस्थान निवासी दो लोगों के जले हुए शव मिले हैं. मृतकों के परिजनों के अनुसार गौरक्षकों द्वारा कथित तौर पर उनका अपहरण करके उन्हें कार में जला दिया गया.

मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया वे बजरंग दल के थे.

हालांकि, पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह गौरक्षा का मामला है या नहीं.

लोहारू (भिवानी) के पुलिस उपाधीक्षक जगत सिंह ने फोन पर कहा कि मृतकों की पहचान नासिर (25) और जुनैद उर्फ ​​जूना (35) के रूप में हुई है. दोनों राजस्थान के भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के घाटमीका गांव के रहने वाले थे.

पुलिस के अनुसार, बुधवार को दोनों का अपहरण कर लिया गया था. उन्होंने बताया कि लोहारू इलाके के एक ग्रामीण ने गुरुवार को पुलिस को फोन कर जले हुए वाहन के बारे में सूचना दी.

लोहारू (भिवानी) के पुलिस उपाधीक्षक जगत सिंह ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद कार में दो जले हुए शव पाये गये.

हालांकि, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वाहन को भरतपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर लोहारू ले जाया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई.

पुलिस अधीक्षक, भरतपुर, श्याम सिंह ने कहा कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गोपालगढ़ थाने में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

श्याम ने कहा कि शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी. घटना में गोरक्षकों के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह जांच का विषय है.

पुलिस ने कहा कि उन्होंने वाहन के मालिक की पहचान कार के नंबर से आसीन खान के रूप में की है.

पुलिस ने यह भी कहा कि मृतकों के परिवार के सदस्यों को बुलाया गया और उन्होंने वाहन की पहचान भी की. कानूनी औपचारिकताओं के बाद शवों को उन्हें सौंप दिया गया.

हरियाणा पुलिस ने कहा कि राजस्थान के गोपालगढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365  सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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