नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को पत्रकार तरुण तेजपाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है। तेजपाल ने 2013 के एक बलात्कार मामले में उन्हे बरी किए जाने को चुनाती देने वाली याचिका की सुनवाई बंद कमरे में करने का अनुरोध किया था जिसे बंबई उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया था।
न्यायमूर्ति एल़ नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने तेजपाल की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने अपराध दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 327 के तहत कार्यवाही की बंद कमरे में सुनवाई करने के अनुरोध को पिछले साल 24 नवंबर को खारिज कर दिया था।
तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल पर नवंबर 2013 में गोवा में एक पंच-सितारा होटल की लिफ्ट में अपनी एक महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न करने का आरोप था और मई 2021 में एक सत्र अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की गोवा पीठ में इस फैसले को चुनौती दी थी।
तेजपाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने बंद कमरे में सुनवाई के उनके आवेदन के समर्थन में विधि आयोग और उच्च न्यायालयों के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने उन दलीलों को खारिज कर दिया था।
गोवा सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि जिला अदालत का फैसला (तेजपाल को बरी करने का) सार्वजनिक और लोगों के सामने है।
भाषा अविनाश अनूप
अनूप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.