कोलकाता, 21 फरवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने छात्र नेता अनीस खान की कथित हत्या के मामले में सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में 24 फरवरी तक जवाब देने को कहा।
गौरतलब है कि आज दिन में एक वकील ने मामला अदालत के समक्ष रखते हुए इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह वकील की मौखिक अर्जी को स्वत: संज्ञान के रूप में दर्ज करे और राज्य सरकार से इस संबंध में 24 फरवरी तक जवाब देने को कहा।
यह आरोप लगाते हुए कि सामाजिक कार्यकर्ता खान की हत्या की गई है, वरिष्ठ अधिवक्ता बिकास भट्टाचार्य और अधिवक्ता कौस्तव बागची ने अदालत को बताया कि उन्होंने (खान) शिक्षण संस्थानों द्वारा कथित रूप से लिए जा रहे दान के खिलाफ और हावड़ा जिले के उलुबेरिया में अस्पतालों की खस्ता हालत पर सार्वजनिक रूप से आवाज उठायी थी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मामले की जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन करने का आदेश दिया।
इसके तुरंत बाद राज्य के पुलिस प्रमुख मनोज मालवीय ने सीआईडी के अवर महानिदेशक ज्ञानवंत सिंह के नेतृत्व में एसआईटी के गठन की घोषणा कर दी।
भाषा अर्पणा नेत्रपाल
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