लुधियाना (पंजाब), चार मार्च (भाषा) लुधियाना की एक अदालत ने 2019 में एक महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में शुक्रवार को पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक किशोर को 20 साल जेल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा ने पांच वयस्क अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये और किशोर पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने छह आरोपियों को 28 फरवरी को दोषी ठहराया था। छह दोषियों में से दो लुधियाना के हैं जबकि एक पंजाब के एसबीएस नगर का है। इसके अलावा एक-एक अभियुक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का है।
पीड़ित महिला ने 9 फरवरी, 2019 को पुलिस को सूचना दी थी कि वह कार से अपने दोस्त के साथ लुधियाना से इस्सेवाल गांव जा रही थी और रास्ते में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने उन्हें जबरन रोक लिया और उसे एक खाली स्थान पर ले गए। इसके बाद उन्होंने और लोगों को बुलाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
पुलिस ने वारदात के तीन दिनों के अंदर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
भाषा अविनाश नरेश
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