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रविवार, 18 मई, 2025
होमदेशअदालत ने नरबलि मामले में आरोपियों को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

अदालत ने नरबलि मामले में आरोपियों को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

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कोच्चि, 13 अक्टूबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने नरबलि मामले में तीन आरोपियों को बुधवार को विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले में दो महिलाओं की जान चली गई थी।

अदालत ने पुलिस को सबूत इकट्ठा करने और इस भीषण अपराध की आगे की जांच के लिए मांगी गई 12 दिनों की हिरासत की अनुमति प्रदान की। अदालत ने बुधवार को मुख्य आरोपी शफी (52), मसाज थेरेपिस्ट भागवल सिंह (68) और उसकी पत्नी लैला (59) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पुलिस ने हिरासत के लिए यहां एक स्थानीय अदालत के समक्ष दायर अर्जी में कहा कि इस बात की जांच के लिए आरोपी से और पूछताछ की जरूरत है कि क्या नरबलि के पीछे कोई अन्य कारण था। पुलिस ने कहा कि उन्हें इस बात की जांच करने की जरूरत है कि कहीं इस जघन्य अपराध के और शिकार तो नहीं हुए।

पुलिस ने कहा कि मृतक महिला के सोने के जेवर गायब हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें आरोपियों ने बेच दिया या गिरवी रख दिया। उनका भी पता लगाया जा रहा है।

हिरासत की अर्जी में यह भी कहा गया कि सबूत इकट्ठा करने के लिए आरोपियों को पतनमथिट्टा और एर्णाकुलम जिलों के विभिन्न स्थानों पर ले जाने की जरूरत है।

शव के कटे हुए अंगों को 11 अक्टूबर को पतनमथिट्टा के एलंथूर गांव में दंपति के आवास परिसर से निकाला गया था। मामले में एक महिला 26 सितंबर को लापता हो गई थी और जांच शफी तक पहुंची थी। उससे और पूछताछ करने पर पुलिस ने पाया कि तीनों ने एक और महिला की इसी तरह से जून में हत्या कर दी थी।

भाषा आशीष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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