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Friday, 14 November, 2025
होमदेशअदालत ने पीएमएवाई घोटाला मामले में रियल एस्टेट कारोबारी को 14 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

अदालत ने पीएमएवाई घोटाला मामले में रियल एस्टेट कारोबारी को 14 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

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नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को गुरुग्राम के बिल्डर और ‘ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड’ (ओएसबीपीएल) के निदेशक स्वराज सिंह यादव को कथित धनशोधन मामले में 14 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

केंद्र सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत किए गए आवंटन से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार यादव को शुक्रवार तड़के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन के आवास पर पेश किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने कहा कि बिल्डर कथित तौर पर पीएमएवाई फ्लैट (जिनकी मूल कीमत 26.5 लाख रुपये थी) के आवंटन को रद्द करने और उन्हें अधिक कीमत (40-50 लाख रुपये) में दोबारा बेचने में शामिल था।

अभियोजक ने यह भी आरोप लगाया कि यादव मुंबई, जयपुर और गुरुग्राम सहित विभिन्न स्थानों पर हजारों मकान खरीदारों के साथ धोखाधड़ी में शामिल रहा है।

उन्होंने कहा कि आरोपी ने उनकी कंपनी के ‘एस्क्रो’ खाते से धन निकाला और उसे कुछ संबद्ध कंपनियों में अंतरित कर दिया।

‘एस्क्रो’ खाता एक वित्तीय व्यवस्था है जहां एक भरोसेमंद तीसरा पक्ष (एस्क्रो एजेंट) किसी सौदे की राशि को सुरक्षित रखता है जब तक कि सौदे की सभी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि रियल एस्टेट एजेंट ने 222 करोड़ रुपये का उपयोग अचल संपत्ति समेत व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने के लिए किया।

अदालत ने कहा, ‘‘गिरफ्तारी के आधारों पर गौर करने से पता चलता है कि इस बात की गंभीर आशंका है कि आरोपी स्वराज सिंह यादव फरार होने और आपराधिक कार्रवाई या वित्तीय देनदारियों से बचने का प्रयास कर सकता है।’’

इसने कहा कि उसके निकटतम पारिवारिक सदस्यों के देश से बाहर रहने तथा धन के विदेश अंतरित किए जाने से आरोपी के फरार होने की आशंका काफी बढ़ गई है।

अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत जांच के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, ताकि ‘‘धन शोधन के अपराध में उसकी सक्रिय भूमिका स्थापित की जा सके।’’

ईडी की याचिका पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि अपराध की पूरी कार्यप्रणाली की पहचान के अलावा अपराध की आय और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उजागर करने के लिए भी उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी व्यक्ति को 28 नवंबर तक 14 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाता है।’’

भाषा

देवेंद्र अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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