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Sunday, 29 September, 2024
होमदेशअदालत ने पटेल के खिलाफ एलओसी रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

अदालत ने पटेल के खिलाफ एलओसी रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

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नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’ के पूर्व प्रमुख आकार पटेल द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के एक मामले में उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को लेकर दायर याचिका पर सीबीआई से बुधवार को जवाब मांगा।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर बृहस्पतिवार तक जवाब मांगा।

पटेल ने 30 मई तक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित ‘‘अपने विदेशी कार्यक्रम और व्याख्यान श्रृंखला में शामिल होने के लिए’’ अमेरिका जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी है।

पटेल ने आरोप लगाया कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें आज सुबह बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका जब वह अमेरिका जा रहे थे।

आवेदन में दावा किया गया है कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देने के आदेश के बावजूद यह कार्रवाई की गई।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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