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Saturday, 16 November, 2024
होमदेशअदालत ने मृतक किसान की एक्स-रे रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली अर्जी पर जवाब मांगा

अदालत ने मृतक किसान की एक्स-रे रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली अर्जी पर जवाब मांगा

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नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अर्जी पर उत्तर प्रदेश के एक जिला अस्पताल से जवाब मांगा, जिसने पिछले साल गणतंत्र दिवस पर किसानों की विरोध रैली के दौरान ट्रैक्टर के पलट जाने से जान गंवाने वाले 25 वर्षीय किसान का पोस्टमार्टम किया था। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि मृतक की एक्स-रे प्लेट में ‘‘स्पष्ट रूप से विसंगति’’ है।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने मृतक नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस से अपना रुख बताने को कहा है। याचिकाकर्ता ने अपने पोते की मौत के मामले में अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के वकील को अर्जी की एक प्रति देने का निर्देश दिया और कहा कि चार सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाए। मामले में आगे 11 मई को सुनवाई होगी।

अर्जी में आरोप लगाया गया है कि एक्स-रे प्लेट ‘‘सामान्य तौर तरीके के अनुसार तैयार नहीं की गई’’,जिससे उनके बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर और सौतिक बनर्जी पेश हुए।

अर्जी में कहा गया है एक्स-रे रिपोर्ट यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि क्या मृतक किसी आग्नेयास्त्र से चोटिल हुआ था क्योंकि एक्स-रे प्लेट गोली से शरीर के किसी चोटिल हुए हिस्से की उपस्थिति को बता सकती है। अर्जी में कहा गया है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या पोस्टमार्टम से पहले एक्स-रे किया गया था और मौत की वजह के संबंध में अपनी राय देने से पहले डॉक्टर द्वारा इसका कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

अर्जी में कहा गया है, ‘‘एक्स-रे प्लेट को स्पष्ट रूप से सामान्य प्रकिया के अनुसार तैयार नहीं किया गया और पहले से तैयार एक्स-रे प्लेट पर मृतक का नाम हाथ से लिखने से अविश्वास पैदा होता है तथा उक्त एक्स-रे की वास्तविकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।’’

अर्जी में उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल को यह बताने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि एक्स-रे प्लेट पर मृतक का नाम और विवरण किसने, कब और कैसे लिखा। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट विसंगति के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, यह तथ्य वर्तमान मामले में ‘‘एक यांत्रिक और लक्ष्यहीन जांच’’ की ओर इशारा करता है।

पुलिस के अनुसार, उस व्यक्ति की तब मौत हो गई थी जब उसका ट्रैक्टर आईटीओ पर पलट गया था, जहां ट्रैक्टर परेड में भाग लेने वाले कई किसान गाजीपुर सीमा से पहुंचे थे। पुलिस ने दावा किया था कि वह व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था और वाहन पलटने से उसके नीचे कुचला गया।

भाषा आशीष नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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