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सोमवार, 16 जून, 2025
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हुबली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

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बेंगलुरु, 15 सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) की ओर से चार संगठनों को हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने संबंधी एक प्रस्ताव के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

अंजुमन-ए-इस्लाम ने 31 अगस्त के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए बृहस्पतिवार को याचिका दायर की थी और याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ में न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम ने सुनवाई की।

मामले में एचडीएमसी के अलावा महापौर और राज्य शहरी विकास विभाग को पक्षकार बनाया गया।

अंजुमन ट्रस्ट एक एकड़ से अधिक जमीन पर 999 साल की लीज का दावा करता है। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में कहा है कि निगम का प्रस्ताव जिसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है, ‘‘पूरी तरह से अवैध और मनमाना है।’’

याचिका में दावा किया गया कि यह अनुमति देना कर्नाटक नगर निगम अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इसमें निगम के प्रावधान को खारिज किये जाने का अनुरोध करते हुए कहा गया है, ‘‘यह प्रस्ताव अनावश्यक रूप से दोनों समुदायों की भावनाओं को भड़काता है। वर्तमान परिदृश्य में, प्रतिवादियों की ओर से इस तरह का कदम पूरी तरह से अनावश्यक है और एक समुदाय की भावनाओं को भड़काने के प्रयासों में शामिल होने के बदले समाज में शांति और सद्भाव बनाये रखना अधिक महत्वपूर्ण है।’’

एचडीएमसी में विपक्ष की नेता सुवर्णा मणिकुंटला ने भी इस आधार पर प्रस्ताव के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि तीन प्रस्तावों को विपक्ष की जानकारी के बिना प्रस्तावों की अतिरिक्त सूची में कथित तौर पर जोड़ा गया था। इनमें से एक प्रस्ताव निजी संगठनों को मैदान में गणेश उत्सव आयोजित करने की अनुमति देने को लेकर था।

भाषा

देवेंद्र अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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