मुंबई, 25 अगस्त (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एयर इंडिया (एआई) के कर्मचारियों को ‘स्टाफ क्वार्टर’ (आवासीय परिसर) खाली करने के लिए जारी बेदखली नोटिस को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, आगामी गणपति उत्सव के मद्देनजर उन्हें 24 सितंबर तक वहां रहने की अनुमति दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की खंडपीठ ने कर्मचारी संघों द्वारा दायर तीन याचिकाओं का निपटारा किया, जिनमें एयरलाइन द्वारा उन्हें पिछले साल अक्टूबर और इस साल मई में जारी नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
कलिना में एआई के कर्मचारी आवासीय परिसर में रहने वाले करीब 1,600 परिवार में से कुछ ने पहले ही अपने आवास खाली कर दिए हैं, जबकि 400 के आसपास परिवार अभी भी रह रहे हैं।
नोटिस को रद्द करने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि कर्मचारी 24 सितंबर तक वहां रह सकते हैं और तब तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी।
वहीं, एयरलाइन कंपनी ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह निर्धारित समय सीमा से पहले परिसर खाली नहीं करने के लिए कर्मचारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी।
भाषा शफीक माधव
माधव
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.