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सोमवार, 23 जून, 2025
होमदेशअदालत ने ‘मड्रेक्स ट्रेडमार्क’ का दुरुपयोग करने वाली वेबसाइट को हटाने का निर्देश दिया

अदालत ने ‘मड्रेक्स ट्रेडमार्क’ का दुरुपयोग करने वाली वेबसाइट को हटाने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो-इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ‘मड्रेक्स’ से संबंधित ‘ट्रेडमार्क’ का कथित तौर पर दुरुपयोग कर ग्राहकों से फर्जी वेबसाइट में निवेश को लेकर धोखाधड़ी कर रही कई वेबसाइट को बंद करने का निर्देश दिया

अदालत ने ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट’ एक्सचेंज चलाने वाली आरपीएफएएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कई अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ दायर मुकदमे पर यह आदेश पारित किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ‘फर्जी वेबसाइट चला रही हैं’ और जनता को धोखा दे रही हैं।

यह आरोप लगाया गया था कि ये संस्थाएं अपनी वेबसाइट का कपटपूर्ण तरीके से संचालन करने के लिए वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘मड्रेक्स’ का अनधिकृत रूप से उपयोग कर रही थीं।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने मुकदमे पर हाल ही में दिए गए अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘इसके अनुसार, सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादी संख्या 10 (जॉन डो या अज्ञात पक्ष)… को किसी भी तरह से किसी भी वस्तु या सेवा के लिए वादी के चिह्नों और/या वादी के ट्रेडमार्क के समान किसी भी चिह्न का इस्तेमाल करने से रोका जाता है।’’

साथ ही प्रतिवादी संख्या 10 को आदेश के पारित करने के 48 घंटे के भीतर उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

भाषा सुरेश पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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