नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) ओडिशा की एक विशेष अदालत ने बहुराज्यीय चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई 450 करोड़ रुपये की धनराशि को वैध दावेदारों और निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया है। यह घोटाला कथित तौर पर रोज वैली समूह की कंपनियों द्वारा अंजाम दिया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा कि भुवनेश्वर की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अपराध से प्राप्त 332.76 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आदेश दिया है, जिसका वर्तमान मूल्य ब्याज सहित 450 करोड़ रुपये है।
रोज वैली समूह का नेतृत्व इसके प्रबंध निदेशक गौतम कुंडू कर रहे थे। ईडी ने यह राशि जब्त कर ली थी और इसे विभिन्न बैंक खातों में सावधि जमा के रूप में रखा गया था।
रोज वैली समूह की कंपनियां कथित तौर पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में काम करती थीं।
भाषा शफीक अमित
अमित
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.