नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) वस्तुओं की जमाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिये कड़े दंड की मांग करने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी किया है।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया।
याचिका में केंद्र और राज्यों को इन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लागू करने और उनकी 100 प्रतिशत ‘बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति’ को जब्त करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर की गई याचिका में न्यायालय से यह फैसला देने का भी अनुरोध किया गया है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी के अपराधों के लिये सजा एक साथ के बजाए अलग-अलग चले।
भाषा प्रशांत नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.