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Sunday, 6 October, 2024
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अदालत ने रिश्वत मामले में गेल के निदेशक को जमानत दी

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नयी दिल्ली ,23 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 50 लाख रुपये से अधिक के रिश्वत मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए गेल के निदेशक (विपणन)को बुधवार को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने आरोपी ई एस रंगनाथन को राहत दी और इस बात पर गौर किया कि वह 69 दिन से हिरासत में हैं और मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील धुव्र गुप्ता की उस दलील को स्वीकार किया कि ऐसी आशंका कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, वह किसी वास्तविक खतरे से समर्थित नहीं है और यह जांच एजेंसी की धारणा प्रतीत होती है।

अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि मामले में अभी मुकदमा नहीं शुरू होगा।

अदालत ने आरोपी को जांच अधिकारी के निर्देश पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। उसे 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने निर्देश दिया कि वह किसी गवाह से मिलने अथवा उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, साथ ही साक्ष्यों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि वह जांच अधिकारी को जानकारी दिए बगैर राष्ट्रीय राजनाधी क्षेत्र से कहीं नहीं जाएंगे।

अदालत ने आरोपी को दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम का जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी। सीबीआई ने रंगनाथन, बिचौलियों और कुछ व्यापारियों से जुड़े कथित रिश्वत घोटाले का खुलासा करने का दावा किया है।

सीबीआई ने रंगनाथन के कार्यालय और आवास समेत आठ जगहों पर छापेमारी की थी।

सीबीआई ने कहा था, ‘‘उक्त आरोपी (रंगनाथन) के परिसरों पर छापे के दौरान 1.29 करोड़ रुपये नकद, सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए।’’

भाषा शोभना दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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