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Friday, 24 April, 2026
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अदालत ने एसएफआईओ मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमानत दी

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नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूषण स्टील लिमिटेड में कथित अनियमितता से जुड़े एसएफआईओ मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि चूंकि पूर्व प्रवर्तक/ निदेशकों और इसी तरह की स्थिति में रहे अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमानत दी जा चुकी है, ऐसे में कोई कारण नहीं है कि आवेदक सुनील भाटिया को इसी तरह की राहत न दी जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया आवेदक वरिष्ठ नागरिक हैं और उनके खिलाफ लगे आरोप में वह दोषी नहीं हैं, साथ ही जमानत पर रहने पर कोई और अपराध भी करने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें निजी मुचलके और 25-25 हजार के दो स्थानीय जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

गौरतलब है कि भूषण स्टील लिमिटेड की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच की जा रही है। आरोप हैं कि कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा धन का गबन किया गया है।

आवेदक पर आरोप है कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्होंने कंपनी अधिनियम के उल्लंघन में भूमिका अदा की और स्वतंत्र तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

भाषा धीरज नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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