scorecardresearch
रविवार, 11 मई, 2025
होमदेशअदालत ने पार्थ व उनकी 'सहयोगी' की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

अदालत ने पार्थ व उनकी ‘सहयोगी’ की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

Text Size:

कोलकाता, 28 सितंबर (भाषा) एक विशेष अदालत ने बुधवार को बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर उनकी न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

केंद्रीय एजेंसी ईडी स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच कर रही है।

धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) संबंधी विशेष अदालत ने चटर्जी की कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए चटर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और पूर्व मंत्री की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

अदालत ने न्यायिक हिरासत में बंद दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के ईडी के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया।

भाषा अविनाश सिम्मी

सिम्मी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments