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Wednesday, 16 July, 2025
होमदेशअदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय नायर की सीबीआई हिरासत बढ़ाई

अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय नायर की सीबीआई हिरासत बढ़ाई

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नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कारोबारी विजय नायर की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत सोमवार को छह अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं।

नायर को उनकी पांच दिन की रिमांड पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रघुबीर सिंह ने सीबीआई की ओर से दायर एक याचिका पर नायर की हिरासत बढ़ा दी।

नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ हैं और आम आदमी पार्टी (‘आप’) के संचार प्रभारी हैं।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने नायर की चार और दिनों की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि उसे कुछ गवाहों से नायर का आमना सामना कराना है जिसके लिए उसे उनकी और रिमांड की जरूरत है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिल्ली की सत्तारूढ़ ‘आप’ से जुड़े नायर ने दूसरों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और षडयंत्र के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की सरकार की आबकारी नीति 2021-2022 को बनाया गया और लागू किया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसका मकसद शराब निर्माताओं और वितरकों को अनुचित और अवैध लाभ प्रदान करना था और इस नीति की वजह से सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई।

सीबीआई ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित लोक सेवकों और आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

दिल्ली सरकार ने यह नीति अब वापस ले ली है।

भाषा नोमान मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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