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रविवार, 6 जुलाई, 2025
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इतालवी नौसैनिक मामले में नौ भारतीय मछुआरों को पांच-पांच लाख रुपये देने का न्यायालय का निर्देश

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नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दो इतालवी नौसैनिक की गोलीबारी की घटना से जुड़े मामले में 15 जून 2021 के अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन किया और निर्देश दिया कि फरवरी 2012 की इस घटना से प्रभावित पांच भारतीय मछुआरों और दो मृत मछुआरों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर पांच-पांच लाख रुपये दिये जाएं।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि कप्तान-सह-जहाज का मालिक, फ्रेडी को इतालवी सरकार द्वारा जहाज को और उसमें सवार लोगों को हुए नुकसान के लिए पूर्व में भुगतान किए गए दो करोड़ रुपये में से 1.55 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ सात प्रभावित मछुआरों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना के बाद हुए नुकसान से उन्हें हुई पीड़ा के लिए मुआवजे की मांग की गई थी।

भाषा सुरेश रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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