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गुरूवार, 17 अप्रैल, 2025
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अंतरंग संबंध बिगड़ने पर बढ़ते मुकदमे को लेकर अदालत चिंतित

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प्रयागराज, 17 अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतरंग संबंधों के बिगड़ने के बाद बढ़ते आपराधिक मुकदमों पर चिंता जताई है।

अदालत ने 25 वर्षीय एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी 42 वर्षीय व्यक्ति की जमानत याचिका मंजूर की। अदालत ने पाया कि कई महीने बाद दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इससे यह मामला आपराधिक कृत्य की शिकायत से कहीं अधिक संबंध खराब होने के भावनात्मक परिणाम के तौर पर प्रतीत होता है।

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अरुण कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा, ‘‘महिला को याचिकाकर्ता के साथ संबंध स्थापित करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी थी कि वह इससे पहले तीन बार शादी कर चुका है।’’

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्राथमिकी छह महीने देर से दर्ज कराई गई और युवती ने सहमति से याचिकाकर्ता के साथ संबंध बनाया था। वह उसके साथ कई स्थानों पर गई और कई होटलों में ठहरी।

दूसरी ओर, युवती के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही तीन महिलाओं के साथ शादी की थी और वह सहमति से संबंध बनाने के लिए अलग-अलग महिलाओं को लुभाता रहा है।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी।

अदालत ने कहा कि यह तेजी से देखा जा रहा है कि व्यक्तिगत मतभेद और भावनात्मक कलह को आपराधिक रंग दिया जा रहा है विशेषकर अंतरंग संबंध खराब होने के बाद।

भाषा राजेंद्र शफीक

शफीक

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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