scorecardresearch
Thursday, 15 January, 2026
होमदेशअदालत ने ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ की अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

अदालत ने ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ की अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

Text Size:

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 700 से अधिक वेबसाइट को अजय देवगन अभिनीत फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ की अवैध स्ट्रीमिंग से स्थायी रूप से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने फिल्म के निर्माताओं द्वारा दायर मुकदमे पर आदेश जारी किया। फिल्म निर्माताओं ने अनेक वेबसाइट को फिल्म की पायरेटिड प्रति के अवैध प्रसारण से रोकने का अनुरोध किया था।

अदालत ने अगस्त में एक अंतरिम फैसले में 42 वेबसाइट को वादी के कॉपीराइट तथा प्रसारण पुन: निर्माण अधिकार के उल्लंघन के लिए फिल्म के प्रसारण से रोका था। हालांकि, बाद में पाया गया कि 689 अन्य वेबसाइट अवैध तरीके से फिल्म का प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से कर रही थीं।

अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में स्थायी फैसला आना चाहिए।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments