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मंगलवार, 22 अप्रैल, 2025
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अदालत ने मनसे पदाधिकारी को मंदिर न्यास की भूमि पर अवैध रूप से स्थापित पार्टी कार्यालय हटाने को कहा

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ठाणे(महाराष्ट्र), 23 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पदाधिकारी को एक स्थानीय अदालत ने यहां गणेशपुरी में एक मंदिर न्यास की एक जमीन पर “अवैध रूप से” स्थापित पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय को एक महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है।

भिवंडी दीवानी अदालत के न्यायाधीश के. जी. चौधरी ने हाल में यह आदेश पारित किया था, लेकिन इसकी प्रति रविवार को उपलब्ध हो सकी।

अदालत ने मनसे के पदाधिकारी सुनील प्रताप देवरे को अतिक्रमण हटाने और उसके बाद वहां कोई निर्माण कार्य नहीं करने को कहा।

नित्यानंद समाधि मंदिर और न्यास की अन्य संपत्तियों का प्रबंधन करने वाली श्री भीमेश्वर सद्गुरु नित्यानंद संस्था ने देवरे के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्होंने न्यास की भूमि पर मनसे के पार्टी कार्यालय का निर्माण किया है।

शिकायत में, न्यास ने कहा कि जमीन मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए सुरक्षित रखी गई थी। जमीन खाली थी और प्रतिवादी, जो गणेशपुरी में मनसे का संभागीय अध्यक्ष हैं, ने वहां जनसंपर्क कार्यालय बना दिया। न्यास ने कार्यालय को हटाने के लिए अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने देवरे को कार्यालय हटाने और जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया।

भाषा

नेहा सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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