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Sunday, 17 November, 2024
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अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

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नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के उस मामले में दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है जिसमें एक कंपनी ने आरोप लगाया है कि उसके पूर्व कर्मचारियों ने करीब 20 करोड़ रुपये का गबन किया।

शिकायकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और उसकी एक वजह यह है कि मामले में एक मुख्य आरोपी ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शादी की है, इसलिए वह मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग करती है।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने पुलिस को मामले में चार हफ्तों के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। उसने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की

पुलिस की ओर से पेश वकील राजेश महाजन ने अदालत को बताया कि जांच पूरी होने के कगार पर है और पुलिस छह हफ्तों के भीतर अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र दाखिल करेगी।

अदालत ओकाया इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसने कहा है कि कंपनी के संसाधनों, बुनियादी ढांचे और अच्छी छवि का इस्तेमाल कर बेईमानी से एक समानांतर कारोबार शुरू कर कथित षडयंत्र रचने और उसे 19-20 करोड़ रुपये का चूना लगाने के लिए उसके पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में प्राथमिकी दर्ज की जाए।

याचिकाकर्ता कंपनी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विवेक सूद और वकील रुशाब अग्रवाल ने दलील दी कि अक्टूबर 2019 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को न तो पकड़ा गया और न ही गिरफ्तार किया गया।

भाषा गोला मनीषा सिम्मी

सिम्मी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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