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Saturday, 11 April, 2026
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न्यायालय ने महान्यायवादी से आवासीय सोसाइटी को जमीन आवंटित किये जाने पर दिशा निर्देश सौंपने को कहा

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नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महान्यायवादी (एजी) के. के. वेणुगोपाल से, देशभर की उन हाउसिंग सोसाइटी को सरकारी जमीन आवंटित करने के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देश सौंपने को कहा, जिनके सदस्य नेता, नौकरशाह, पत्रकार और न्यायाधीश हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि अब याचिका का दायरा बढ़ गया है और देशभर में हाउसिंग सोसाइटी को जमीन आवंटित करने के लिए एजी द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देश सौंपने के बाद इस याचिका को सूचीबद्ध किया जाए।

इससे पहले पीठ ने यह जानना चाहा कि वह देशभर में इस तरह के आवंटन के लिए एक समान नीति कैसे बनाई जा सकती है। वेणुगोपाल ने कहा, “नेताओं, नौकरशाहों, पत्रकारों और कभी-कभार न्यायाधीशों को भी भूखंड आवंटित किये जा रहे हैं और यह सब कुछ विशेष लोगों के हितों के लिए किया जा रहा है।” उन्होंने कहा कि इसलिए शीर्ष अदालत ने कुछ दिशा निर्देश बनाने का निर्णय लिया है ताकि देशभर में सरकारें उसके अनुसार चल सकें।

यह मामला आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर उठा, जिसे अब तेलंगाना सरकार आगे बढ़ा रही है। यह याचिका 2010 में हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें आवासीय भूखंडों को आवासीय सोसाइटी को आवंटित करने के विभिन्न सरकारी आदेशों को खारिज कर दिया गया था।

भाषा यश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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