scorecardresearch
Saturday, 11 October, 2025
होमदेशअदालत ने मूक-बधिर व्यक्ति की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दी

अदालत ने मूक-बधिर व्यक्ति की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दी

Text Size:

मुंबई, 11 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2024 में मूक-बधिर एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में बेल्जियम की एक जांच टीम को मुंबई के कारागारों में बंद तीन आरोपियों से पूछताछ की मंजूरी दे दी।

इस मामले में बेल्जियम का एक निवासी वांछित आरोपी है।

महानगर के मध्य में स्थित दादर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रॉली बैग से मृतक का शव बरामद करने के बाद पुलिस ने अगस्त 2024 में दक्षिण मुंबई के पाइधोनी इलाके में हुई इस हत्या का पर्दाफाश किया था।

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अरशद शेख (30) के रूप में हुई थी, जिसकी उसके दो दोस्तों – प्रवीण चावड़ा और शिवजीत सिंह ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी।

बाद में, पुलिस ने मृतक की पत्नी रुखसाना शेख को गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप था कि उसका चावड़ा के साथ विवाहेतर संबंध था और वह अपने पति की हत्या की साजिश से वाकिफ थी।

बेल्जियम निवासी जगपालप्रीत सिंह पर मुंबई में रहने वाले सह-आरोपी को हत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

इस मामले के सभी चार आरोपी मृतक की ही तरह मूक-बधिर हैं।

अक्टूबर 2024 में बेल्जियम के अधिकारियों ने सिंह से पूछताछ की थी।

सिंह ने दोनों आरोपियों के साथ अपनी बातचीत के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किए थे और अपराध में उसकी कथित संलिप्तता की जानकारी मिली थी। हालांकि, इस साल की शुरुआत में बेल्जियम ने सिंह के प्रत्यर्पण के मुंबई पुलिस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

चावड़ा और शिवजीत सिंह मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं जबकि रुखसाना भायखला महिला जेल में है।

भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments