नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मास्क और सैनिटाइजर को लेकर चल रही कालाबाजारी और इनमें बेतहाशा वृद्धि पर लगाम लगा दी है और ट्वीट कर इनकी कीमतें तय कर दी है.
वहीं महाराष्ट्र के जालना शहर में सैनिटाइजर की जमाखोरी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं.
हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। 3/3@drharshvardhan@narendramodi #IndiaFightsCorona
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 20, 2020
उन्होंने हैंड सेनिटाइजर का दाम तय करते हुए लिखा है कि 200 एमएल. बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी. अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी.
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी। 2/3 @drharshvardhan @narendramodi #IndiaFightsCorona
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 20, 2020
मास्क की कीमतों के बारे में पासवान ने लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी.
महराष्ट्र में सैनिटाइजर की जमाखोरी पर चार गिरफ्तार
महाराष्ट्र के जालना शहर में छह लाख रुपये से अधिक के सैनिटाइजर जमा करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार जालना पुलिस की अपराध शाखा और खाद्य एवं औषध प्रशासन ने ओल्ड मोंढा रोड पर एक दुकान पर छापा मारा.
इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि दुकान मालिक दुकान के भंडार गृह में रखे सैनिटाइजर्स के बिल नहीं दिखा सका.
पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आईपीसी की धारा 420 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया.
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर पुलिस और एफडीए ने सैनिटाइजर की जमाखोरी और असत्यापित सैनिटाइजर बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से पर्याप्त संख्या में मास्क और वेंटिलेटर खरीदने को कहा
भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के उच्च प्रवाह वाले मास्क खरीदने के लिए कहा है और उन्हें अपने-अपने परिसरों में सभाओं व लोगों की भीड़ को कम करने की सलाह दी है.
मंत्रालय द्वारा जारी एक परामर्श में कहा गया कि रोगियों के किसी भी संभावित प्रवाह के लिए देश में चिकित्सा ढांचे को तैयार करने की आवश्यकता है.
परामर्श के अनुसार, गैर-जरूरी (जिनकी तत्काल आवश्कता नहीं है) सर्जरी को स्थगित कर दिया जाना चाहिए.
परामर्श में कहा गया कि सार्वजनिक और निजी अस्पताल में पृथक इकाइयों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ बेड अतिरिक्त रखने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठीक हालत वाले रोगियों को जल्द से जल्द छुट्टी दे दी जाए जबकि नए प्रवेश (स्थिर हालत वाले रोगियों के) को भी प्रतिबंधित करें.