नई दिल्ली : कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. यह रात 10 से सुबह 5 बजे तक होगा. तत्काल प्रभाव से लागू होकर यह 30 अप्रैल तक जारी रहेगा. दिल्ली सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है.
Night curfew imposed in Delhi from 10 pm to 5 am with immediate effect till 30th April, in the wake of #COVID19 situation: Delhi Government pic.twitter.com/V3WufATG77
— ANI (@ANI) April 6, 2021
दिल्ली में कोविड-19 की चौथी लहर
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली संक्रमण की चौथी लहर का सामना कर रही है पर लॉकडाउन लगाने का अभी कोई विचार नहीं है.
अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने अपने कई अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित बेडों की संख्या बढ़ाने का सोमवार को एक आदेश जारी किया था.
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोरोनावायरस के 3548 नए मामले आए थे और 15 लोगों की मौत हुई है. दिल्ली में मृतक संख्या 11,096 पर पहुंच गई है.
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि शहर में संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर, अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोनावायरस के पुष्ट या संदिग्ध मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है.
इन अस्पतालों में लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल (एलएनजेपी) शामिल है, जहां बेडों की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी. बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल में आरक्षित बेडों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की जाएगी तथा जीटीबी अस्पताल में कोरोनावायरस के मरीजों के लिए बेडों की संख्या 500 की जाएगी.
एक अन्य आदेश में सरकार ने कहा है कि गैर कोविड के गंभीर मरीजों के इलाज से समझौता न हो और 100 या इससे अधिक बेडों की क्षमता वाले 54 बड़े निजी अस्पताल अपने आईसीयू के कम से कम 30 फीसदी बेड कोविड मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित रखें.