scorecardresearch
Sunday, 28 April, 2024
होमदेशविभाग प्रमुख की नियुक्ति के मामले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को अवमानना नोटिस

विभाग प्रमुख की नियुक्ति के मामले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को अवमानना नोटिस

Text Size:

प्रयागराज, 28 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के यूरोलॉजी विभाग के सदस्य डॉक्टर ललित कुमार की याचिका पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

हाल ही में कुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने यह नोटिस जारी किया।

कुमार के मुताबिक, वह यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष पद के लिए पात्र हैं, लेकिन विश्वविद्यालय उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने 30 जनवरी, 2024 को विश्वविद्यालय को उनकी उम्मीदवारी पर कानून के मुताबिक विचार करने का निर्देश दिया था।

कुमार के वकील ने दलील दी कि इस आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया और किसी अन्य व्यक्ति को यूरोलॉजी विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया, इसलिए मौजूदा अवमानना याचिका दायर की गई।

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद कहा, “अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। इस मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।”

अदालत ने कहा, “दूसरे पक्ष को यह नोटिस प्राप्त होने की तिथि से दो महीने में इस अदालत के आदेश का अनुपालन करने और अगली तिथि पर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या फिर यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया जाए कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।”

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 13 मई निर्धारित की।

भाषा राजेंद्र जोहेब

जोहेब

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments