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Wednesday, 15 January, 2025
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मतदाता सूची में नामों के दोहराव संबंधी याचिका पर विचार करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईसी से कहा

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नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग (ईसी) से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी की मतदाता सूची में नामों के कथित दोहराव पर चिंता जताने वाली याचिका पर उचित स्तर पर विचार करे और ऐसे तकनीकी उपकरण अपनाए जिससे इस तरह के दोहराव को खत्म करने में मदद मिले।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब तक आयोग उनकी याचिका पर विचार करेगा, तब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हर चुनाव से पहले ऐसे मामले आते हैं।’’

पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे। पीठ ने कहा, ‘‘मतदाता सूची में संशोधन की एक प्रक्रिया है। इस स्तर पर ऐसा नहीं किया जा सकता।’’

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे से ‘‘पूर्व मुख्यमंत्री’’ भी व्यथित हैं।

निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिका में कथित दोहराव का एक भी उदाहरण नहीं दिखाया गया है।

उन्होंने कहा कि आयोग ने मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और यहां तक ​​कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है।

अदालत ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा, ‘‘उन्होंने कहा कि दो उपकरण हैं। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरण बेहतर हैं, तो यह ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि ये उपकरण बेहतर हैं, तो इस पर विचार करें। हम आपसे केवल यह कह रहे हैं कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल बंद नहीं करें।’’

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘इसके मद्देनजर, हम प्रतिवादियों (निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी) को याचिका में दिए गए कथनों पर उचित चरण में विचार करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करना उचित समझते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आयोग को ऐसे तकनीकी उपकरण मिलते हैं जो नामों के दोहराव को हटाने में आयोग की सहायता करेंगे, तो उन्हें अपनाया जाएगा।’’

याचिकाकर्ता राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ (एक राजनीतिक दल) ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली की मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नामों का दोहराव हुआ है और प्रविष्टि में शामिल ऐसे नामों को हटाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि कुछ ऐसे तकनीकी उपकरण हैं जिनका उपयोग दोहराव का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए याचिका में निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे उपकरणों को अपनाने एवं ऐसी प्रविष्टियों को हटाने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

भाषा सुरभि वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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