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Saturday, 21 March, 2026
होमदेशराहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में पंजाब-हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन

राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में पंजाब-हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन

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चंडीगढ़, 26 मार्च (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्या से अयोग्य करार दिये जाने के विरोध में उनकी पार्टी की पंजाब एवं हरियाणा इकाइयों ने रविवार को यहां एक दिवसीय ‘संकल्प सत्याग्रह’ शुरू किया।

दोनों इकाइयां संबंधित प्रदेश मुख्यालयों पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं जिसमें कई वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अडाणी मुद्दे पर संसद में उनके ‘अगले’ भाषण से डर गई थी।

वडिंग ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने में लोकसभा सचिवालय ने जल्दबाजी दिखाई है।

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख उदय भान ने कहा कि राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों पर भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं।

उन्होंने कहा, “ वे उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन वे भ्रम में हैं।”

पत्रकारों से बात करते हुए, पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह समय है कि ‘सभी लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ आएं’।

बाजवा ने कहा कि देश में संस्थानों पर हमले हो रहे हैं और विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है।

उन्होंने भाजपा नीत केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ”जनहित में जो भी सवाल उठाता है, या तो जवाब नहीं दिया जाता या उनकी आवाज दबा दी जाती है।”

उन्होंने कहा कि अगर सरकार सोचती है कि वह कांग्रेस और अडाणी मुद्दा उठाने वाले राहुल की आवाज को चुप करा सकती है तो वह गलत है।

बाजवा ने कहा कि विपक्ष के साथ आने का समय आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आज, राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है और मौजूदा संकेतों से लगता है कि कल अन्य विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ भी ऐसा ही हो सकता है।

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अयोग्यता संबंधी उनका आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने यह फैसला ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर दिया था।

भाषा

नोमान रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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