तिरूवनंतपुरम, 10 जून (भाषा) सोने की तस्करी मामले की आरोपी स्वप्ना सुरेश द्वारा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ नए खुलासे के आलोक में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का संघर्ष हुआ ।
कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में कलेक्टरेट और जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला । कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रदेश की एलडीएफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे ।
प्रदेश की राजधानी तिरूवनंतपुरम, कोझीकोड़, मलप्पुरम, कन्नूर समेत कई जिलों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिये लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें की ।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुयी झड़प के बाद प्रदेश के कोल्लम जिले में कुछ समय के लिये तनाव फैल गया ।
मामूली हाथापाई में दो पुलिसकर्मी कथित रूप से घायल हो गये जबकि लाठीचार्ज में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गये । कोट्टायम में प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों पर पथराव किया ।
केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरण ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की सचिवालय के सामने शुरूआत की । प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने एर्णाकुलम में इस प्रदर्शन की अगुवाई की ।
विधायकों और पूर्व मंत्रियों समेत पार्टी के विभिन्न वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया ।
इस बीच, पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी कर चेतावनी देते हुये कहा कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील कन्नूर जिले में कोई अप्रिय घटना हुयी तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी । इसके बाद विवाद पैदा हो गया है।
इस सप्ताह की शुरुआत में सुरेश ने राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा करते हुये दावा किया कि उसने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपने बयान में अदालत के सामने तस्करी के मामलों में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों और उनकी संलिप्तता का खुलासा किया है।
सुरेश ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री, उनके परिवार, जलील और कुछ शीर्ष नौकरशाहों के खिलाफ बयान दिये हैं ।
मीडिया के समक्ष सुरेश के दिये गये बयान के बाद विजयन ने बयान जारी कर उनके आरोपों को खारिज करते हुये इसे आधारहीन करार दिया था ।
पुलिस ने बुधवार को जलील की शिकायत पर सुरेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 एवं 120 बी के तहत मामला दर्ज किया ।
भाषा रंजन नरेश
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