कोलकाता, सात अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कांग्रेस निगम पार्षद की कथित हत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ बृहस्पतिवार को खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया।
सरकार ने अपनी अपील पर त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया है।
पुरुलिया के झालदा निगम पार्षद तपन कांडु को 13 मार्च को उनके निवास के निकट गोली मार दी गई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर विचार किया जाएगा।
कांडु की पत्नी पूर्णिमा ने एकल पीठ के न्यायाधीश राजशेखर मांथा से हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। पूर्णिमा ने अपनी याचिका में उनके पति की हत्या में झालदा पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर की मिलीभगत का आरोप भी लगाया था।
एकल पीठ ने चार अप्रैल को सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए जिसके तहत शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘‘आम जनता को यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रदर्शित होना चाहिए कि विवादित अपराध के सिलसिले में ईमानदार, पारदर्शी और उचित जांच हुई है।’’
भाषा सुरेश मनीषा
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