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Thursday, 4 July, 2024
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लॉकडाउन: केंद्र सरकार के दुकानें खोलने के आदेश के बाद राजस्थान में मचा कन्फ्यूजन, दिल्ली में ढील अभी तय नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है.

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जयपुर: लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोले जाने के केंद्र सरकार के आदेश को लेकर राजस्थान के दुकानदारों में शनिवार को ऊहापोह की स्थिति बनी रही.

कुछ इलाकों में दुकानें खुलीं और बाद में बंद हो गयीं. दुकानदार दिनभर अधिकारियों और अपने-अपने संगठनों के पदाधिकारियों से इस आदेश के संबंध में जानकारी लेते रहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है.

इस आदेश के बाद राज्य के कई शहरों एवं कस्बों में कुछ दुकानें खुलीं लेकिन पुलिसकर्मियों या दुकान संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बंद करवा दिया.

दुकानदारों में इस आदेश को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति रही. वे स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं अपने संघों के पदाधिकारियों को फोन करते रहे.

हनुमानगढ़ के एक दुकानदार ने कहा कि दुकानें खोलने की अनुमति संबंधी समाचार पढ़ने के बाद वह और उसके कई साथी दुकानदार सुबह से ही दुकान खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है.

राज्य की कई मंडियों एवं कस्बों से भी दुकानें खोले जाने एवं बाद में उन्हें बंद करवाए जाने के समाचार मिले हैं.

जयपुर में सीकर रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष रवि जिंदल ने कहा कि कुछ दुकानदारों ने सुबह दुकानें खोलीं, लेकिन उन्हें बाद में बंद करवाया गया क्योंकि कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है.

उन्होंने कहा कि हालात स्पष्ट होने के बाद ही दुकानें खोली जाएंगी.

वहीं राज्य सरकार के गृह विभाग ने भी दोपहर बाद स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक आदेश जारी किया.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंद के दौरान शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों के परिसरों और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.

गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि इस आदेश के तहत ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. शहरी इलाकों में पास-पड़ोस और गली-मोहल्ले और रिहायशी परिसरों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. बाजारों में स्थित दुकानों और बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. बयान में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी.

दिल्ली में लॉकडाउन में ढील देने पर अभी फैसला नहीं

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 92 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट हैं लेकिन पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है.

जैन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रही है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन सामान्य रूप से जारी रहेगा और 27 अप्रैल को विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक से पहले प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी.

जैन ने कहा, ‘दिल्ली में 92 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट हैं. शहर का कोई पूरा जिला या पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है.’

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जिस दर से दोगुने हो रहे हैं, वह अब पहले की तुलना में कम हो गया है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 2,514 मामले सामने आए हैं. शुक्रवार को कोविड-19 के 138 मरीज सामने आए.

मंत्री ने कहा कि कुल मामलों में से 857 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 53 की मौत हो चुकी है. 29 मरीज आईसीयू में हैं.

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