कोलकाता, 14 मार्च (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया कि छात्र नेता अनीस खान की मौत की जांच 18 अप्रैल तक पूरी की जाए। खान के पिता का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई थी।
अदालत ने एसआईटी को किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना काम करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, “इस मामले को स्थगित कर, 18 अप्रैल 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। उम्मीद है कि तब तक जांच पूरी हो जाएगी। इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा कारण न हो कि बात जांच एजेंसी के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाये।”
राज्य सरकार ने दलील दी कि जांच एजेंसियों को फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। इस पर अदालत ने प्रयोगशालाओं से प्रक्रिया तेज करने और एक सप्ताह के भीतर एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने को कहा।
इस बीच इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के विधायक मोहम्मद नौशाद सिद्दीक ने सोमवार को मांग उठाई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अनीस खान हत्या मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
विधानसभा में सिद्दीक ने कहा, “अनीस खान की मौत हुए कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक असली दोषियों को पकड़ा नहीं गया है। जिस तरह जांच चल रही है हम उससे खुश नहीं हैं। हम इस मामले पर मुख्यमंत्री का रुख जानना चाहते हैं।”
खान के पिता का आरोप है कि 19 फरवरी को पुलिस की वर्दी में चार लोगों ने अनीस पर हमला किया और हावड़ा जिले के अमता इलाके में उसके घर की तीसरी मंजिल से नीचे धकेल दिया जिससे अनीस की मौत हो गई।
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यश प्रशांत
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