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Tuesday, 8 April, 2025
होमदेशकोयला घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को आरोप मुक्त किया

कोयला घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को आरोप मुक्त किया

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नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में मेदनीराय कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और पूर्व संयुक्त सचिव (कोयला) के. एस क्रोफा को आरोपमुक्त कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने मामले में गुप्ता और क्रोफा के खिलाफ सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें राहत प्रदान की।

न्यायाधीश ने चार अप्रैल को पारित आदेश में कहा, ‘दोनों आरोपी लोक सेवक आरोपमुक्त किये जाने के हकदार हैं और उन्हें आरोपमुक्त किया जाता है।’

हालांकि, न्यायाधीश ने कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक विजय बोथरा और कर्मचारी राकेश खरे के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय करने का निर्देश दिया।

वर्तमान मामला झारखंड में मेदनीराय कोयला ब्लॉक को कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित करने से संबंधित है।

भाषा नोमान संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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