( दि21 अत्यावश्यक सुधार के साथ रिपीट)
नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन से संबंधित एक कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के सिलसिले में उसके समन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी एवं उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की एक पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया। पीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था।
तृणमूल कांग्रेस सांसद और उनकी पत्नी ने मामले में धन शोधन के पहलू को लेकर ईडी द्वारा की जा रही जांच के संबंध में उसके समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
उन्होंने कहा था कि ईडी नयी दिल्ली में उनसे पूछताछ के लिए उनकी मौजूदगी की मांग नहीं कर सकता और यह कोलकाता स्थित उनके आवास पर होना चाहिए।
ईडी ने बनर्जी एवं उनकी पत्नी को राज्य में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पट्टे वाले क्षेत्र में कथित कोयला चोरी एवं अवैध खनन के संबंध में समन जारी किया था।
भाषा
सुरभि मनीषा
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