नयी दिल्ली / मुंबई, 27 मई (भाषा) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। इस मामले में पिछले साल उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
एनसीबी प्रमुख एस.एन. प्रधान ने कहा, ”हमने सबूत के सिद्धांत के आधार पर जांच की।”
प्रधान ने दिल्ली में कहा, ”हमें 14 लोगों के खिलाफ भौतिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले और छह के खिलाफ सबूत अपर्याप्त थे।”
उन्होंने कहा, ”हमने शुरुआती जांच के दौरान मिले सभी तथ्यों पर विचार किया और (आर्यन के खिलाफ) कोई ठोस सबूत नहीं मिला।”
यह पूछे जाने पर कि क्या शाहरुख खान से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा, ”कुछ संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके नाम नहीं बता सकता।”
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है।
उन्होंने कहा, ”मैं राहत महसूस कर रहा हूं, और मेरे मुवक्किल शाहरुख खान भी राहत महसूस कर रहे होंगे। सच्चाई की जीत हुई है। आखिरकार, इस युवक (आर्यन खान) पर आरोप लगाने या उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।”
उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि एनसीबी ने अपनी गलती स्वीकार की और महसूस किया कि आर्यन खान के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है।
इससे पहले मुंबई की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने वाले एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि आर्यन खान और पांच अन्य को ”पर्याप्त सबूतों के अभाव” के कारण मामले में नामजद नहीं किया गया है।
एनसीबी ने एक बयान में कहा कि एसआईटी ने ”वस्तुनिष्ठ तरीके” से जांच की।
बयान के अनुसार, ”एसआईटी की जांच के आधार पर 14 आरोपियों के खिलाफ (मुंबई की एक अदालत के समक्ष) स्वापक औषधि एवं मन:-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दाखिल की गई है। छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सबूतों के अभाव के चलते शिकायत दाखिल नहीं की जा रही है।”
आरोप पत्र में कहा गया है कि एनसीबी के मुंबई में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने पिछले साल 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और कॉर्डेलिया नामक कंपनी द्वारा संचालित जहाज से आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, अयान, गोमित, नूपुर, मोहक और मुनमुन शामिल थे।
एनसीबी ने कहा, ”आर्यन (खान) और मोहक (जायसवाल) को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से मादक पदार्थ मिले थे।”
एनसीबी ने इस मामले में पिछले साल 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और जमानत मिलने के बाद उन्हें उसी महीने जेल से रिहा कर दिया गया था।
एनसीबी ने शुक्रवार को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। एजेंसी ने रजिस्ट्री के समक्ष आरोप पत्र जमा किया और विशेष एनडीपीएस अदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इसका संज्ञान लेगी।
इस साल मार्च में विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय दिया था।
मामले में गिरफ्तारियां एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने की थीं।
पिछले साल 6 नवंबर को, एनसीबी मुख्यालय ने वानखेड़े को जांच से हटा दिया था और इसकी जांच दिल्ली स्थित एजेंसी के उप महानिदेशक (संचालन) संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी थी।
भाषा
जोहेब नरेश
नरेश
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