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रविवार, 27 अप्रैल, 2025
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क्लैट स्नातक-2025: अदालत ने एनएलयू संघ को परिणाम पुनः प्रकाशित करने को कहा

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नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के संघ को निर्देश दिया कि वह अंकतालिकाओं में संशोधन करे और क्लैट स्नातक-2025 के चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची चार सप्ताह के भीतर पुनः प्रकाशित करे।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अभ्यर्थियों की कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ को खारिज कर दिया।

यह निर्णय संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) स्नातक-2025 प्रश्नावली में कुछ त्रुटियों की ओर इशारा करने वाली याचिकाओं पर आया।

विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है।

अदालत ने दिसंबर 2024 में परीक्षा में उपस्थित हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संघ (सीएनएलयू) के वकीलों की दलीलों पर 9 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी तथा अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने उन प्रश्नों पर दलीलें सुनीं जिन्हें याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

क्लैट स्नातकोत्तर-2025 में कुछ प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अभी सुनवाई होनी है।

क्लैट के जरिए देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित होता है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया गया कि परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे।

उच्चतम न्यायालय 6 फरवरी को इस मुद्दे पर सभी याचिकाओं को ‘‘सुसंगत निर्णय’’ के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने सीएनएलयू की स्थानांतरण याचिकाओं पर यह निर्देश पारित किया।

एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक दिसंबर को क्लैट, 2025 का आयोजन किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए थे।

भाषा

नेत्रपाल अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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