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Friday, 10 May, 2024
होमदेश‘निजी अंगों पर मिर्च पाउडर, पिटाई’ — ‘UP के शेल्टरों’ की सच्चाई बयां करते पीड़ितों के वीडियो बयान

‘निजी अंगों पर मिर्च पाउडर, पिटाई’ — ‘UP के शेल्टरों’ की सच्चाई बयां करते पीड़ितों के वीडियो बयान

वीडियो और पत्र में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सरकारी शेल्टर होम की लड़कियों ने पूर्व स्टाफ सदस्यों पर दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

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सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लड़कियों के लिए सरकार द्वारा संचालित शेल्टर होम में चार पूर्व स्टाफ सदस्यों के खिलाफ नाबालिगों द्वारा लगाए गए मुख्य आरोपों में अत्याचार, यौन उत्पीड़न, रिश्वतखोरी शामिल हैं.

20 जून को पिछले 15 वर्षों से किशोर गृह का प्रबंधन करने वाले गैर सरकारी संगठन, राजसी विकास और अनुसंधान संस्थान के चार कर्मचारियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोपियों में मैनेजर वेदपाल सिंह उर्फ वेदपाल मोंगरा, अधीक्षक पिंकी, हाउसकीपिंग स्टाफ सदस्य रवि और रसोइया मूर्ति देवी शामिल हैं.

शेल्टर में नाबालिग लड़कियां रहती हैं, जिनकी उम्र लगभग 9 से 17 वर्ष के बीच है. इनमें से कुछ निवासी अपने साथियों के साथ भाग गए, शादी कर ली और अपने माता-पिता के घर वापस न लौटने का विकल्प चुना. हालांकि, नाबालिग होने की स्थिति के कारण, वे कानूनी रूप से अपने पार्टनर के साथ रहने में असमर्थ हैं. कई मामलों में माता-पिता ने अपनी बेटियों के पार्टनरों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए हैं.

कथित तौर पर दुर्व्यवहार के आरोप उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कृति राज द्वारा 20 मई को शेल्टर की जांच करने के बाद सामने आए. जैसा कि दिप्रिंट ने पहले बताया था, तब लड़कियों ने पहली बार अपनी आपबीती के बारे में बताया था.

इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) दिनेश चंद्र ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया — जिसमें एसडीएम राज, एसडीएम (सदर) किंशुक श्रीवास्तव और जिले के महिला पुलिस स्टेशन से उप-निरीक्षक सुनीता मालन शामिल थे — जिसने 30 और 31 मई को शेल्टर होम का दौरा किया और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की.

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एफआईआर, जिसे दिप्रिंट ने एक्सेस किया है, पैनल की 31 मई की रिपोर्ट का हवाला देती है, जिसमें कहा गया था कि प्रबंधक वेदपाल मोंगरा ने कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों के साथ “आपत्तिजनक” और “निंदनीय” व्यवहार किया था. इसके अलावा, तीन लड़कियों ने दावा किया कि उन्हें “छोटी-छोटी बातों पर भी अधीक्षिका पिंकी ने क्रूरता से पीटा था”.

इसके अलावा, पैनल ने पाया कि प्रबंधक और हाउसकीपिंग स्टाफ सदस्य रवि — जो वेदपाल से संबंधित है — उन युवकों के परिवार के सदस्यों से रिश्वत ले रहे थे जो शेल्टर में रखे गए अपने पार्टनर से मिलना चाहते थे.

8 जून को एसडीएम (सदर) द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडे को लिखे गए पत्र के बाद दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, “इसलिए, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षक पिंकी, प्रबंधक वी.पी. सिंह वेदपाल, हाउसकीपर रवि और रसोइए, मूर्ति देवी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई.”

दिप्रिंट से बात करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), सहारनपुर, विपिन टाडा ने कहा, “जांच जारी है. बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) सहारनपुर और सीडब्ल्यूसी बागपत की जांच चल रही है. हाई कोर्ट ने भी जांच के आदेश दिए हैं. हम लड़कियों के बयान दर्ज कर रहे हैं. मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने स्थानीय अदालत से रिपोर्ट तलब की है.”

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत, सीडब्ल्यूसी एक स्वायत्त निकाय है जिसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से निपटने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे नाबालिगों के लिए सुविधाओं का प्रति माह दो बार पड़ताल करना आवश्यक है.

सहारनपुर के शेल्टर होम की कहानी अपनी तरह की पहली कहानी नहीं है. 2018 में मीडिया में उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक शेल्टर होम में लड़कियों के कथित यौन शोषण का मामला सामने आया था. यह घटना उस वर्ष की शुरुआत में सामने आए इसी तरह के एक मामले के ठीक बाद सामने आई थी, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकार द्वारा संचालित शेल्टर के 34 निवासियों को कथित तौर पर नियमित यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था.

दिप्रिंट सहारनपुर मामले से जुड़ी घटनाओं और आरोपों पर नज़र डाल रहा है.


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‘मैम मुझे आपकी मदद चाहिए…’

एफआईआर दर्ज होने के चार दिन बाद 24 जून को एक समाचार चैनल ने शेल्टर होम में नाबालिगों द्वारा स्टाफ सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर रिपोर्ट दी. आरोप यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा से लेकर मौखिक दुर्व्यवहार और घटिया भोजन तक थे.

शेल्टर होम का दौरा करने वाले एक मीडियाकर्मी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में, उन्होंने जानकारी दी कि कैसे प्रबंधक वेदपाल ने “सभी को परेशान किया”, “अश्लील हरकतें” कीं और लड़कियों के साथ मारपीट की, जबकि अधीक्षक पिंकी — वेदपाल की भतीजी — ने शारीरिक यातनाएं दीं, यहां तक कि नाबालिग लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर “मिर्च का पाउडर भी छिड़का”. दिप्रिंट के पास ये वीडियो मौजूद हैं.

Manager Vedpal Singh alias Vedpal Mongra | Photo by Shikha Salaria, ThePrint
मैनेजर वेदपाल सिंह उर्फ वेदपाल मोंगरा | फोटो: शिखा सलारिया/दिप्रिंट

शेल्टर होम के निवासियों में से एक ने एक वीडियो में वेदपाल पर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें “कुतिया” कहने का आरोप लगाया. एक अन्य ने पिंकी पर “(लड़की के) कपड़े उतारने” और वीडियो बनाने का आरोप लगाया.

वीडियो में एक लड़की को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें यहां अच्छा खाना नहीं दिया गया.

एसडीएम राज के निरीक्षण के तुरंत बाद, शेल्टर होम के 45 निवासियों में से एक ने कथित तौर पर एसडीएम कृति राज को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वेदपाल के हाथों कथित तौर पर होने वाले नियमित उत्पीड़न की जानकारी दी.

कथित तौर पर लड़की द्वारा लिखा गया पत्र, जिसकी एक प्रति दिप्रिंट के पास है, उसमें वेदपाल और पिंकी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

हिंदी में लिखे गए इस पत्र में लड़की ने कहा है, “…मैम, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है…”.

इसमें आगे कहा गया, “वेदपाल सिंह ने मुझे कई बार परेशान किया है. वो मुझे अपने ऑफिस में बुलाता था और मुझसे कहता था कि वो मुझे पसंद करता है और अगर मैंने उसकी बात मानी, तो वो मुझे मेरे ससुराल भेज देगा.”

पत्र की लेखिका ने “न्याय नहीं मिलने” पर आत्महत्या करने की धमकी दी है.

पत्र में दावा किया गया है कि जब उसने अपने साथी निवासियों को “वेदपाल के खिलाफ आवाज़ उठाने” के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, तो वे साहस नहीं जुटा सके. हालांकि, जब वेदपाल को स्थिति की जानकारी मिली, तो उसने न केवल लड़की पर दूसरों को “भड़काने” का आरोप लगाया, बल्कि पिंकी को भी सूचित किया, जिसने सज़ा के रूप में कथित तौर पर उसकी पिटाई की.

लड़कियों ने न्याय की तलाश में 17 जून को भूख हड़ताल शुरू की. 19 जून को हड़ताल के तीसरे दिन लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद मामला और पत्र की सामग्री मीडिया में सामने आई.

शेल्टर होम के पास स्थित जनता अस्पताल के अधिकारियों ने दिप्रिंट को पुष्टि की कि 9 से 17 वर्ष की उम्र के बीच की 11 लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने कहा, उनमें से अधिकांश को “हीट स्ट्रोक” का सामना करना पड़ा था और वे भूख से मर रहे थे.


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‘बढ़ा-चढ़ाकर’ किए गए दावे?

पत्र पर टिप्पणी के लिए दिप्रिंट ने डीएम दिनेश चंद्रा, एसएसपी विपिन टाडा, एसडीएम क्राति राज, जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडे और जनकपुरी SHO सनुज यादव से संपर्क किया, लेकिन सभी ने दावा किया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

यह पूछे जाने पर कि क्या पत्र को जांच में शामिल किया जाएगा, एसएसपी विपिन टाडा ने दिप्रिंट को बताया कि हाई कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, लेकिन वे अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.

डीएम दिनेश चंद्रा ने दावा किया, “जो अनियमितताएं सामने आई थीं, उन्हें ठीक किया जा रहा है. जांच चल रही है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही हैं, वे बढ़ा-चढ़ाकर कही जा रही हैं.”

हालांकि, जांच से जुड़े पुलिस के एक सूत्र ने दिप्रिंट को बताया कि लड़कियों ने पुलिस के सामने दर्ज किए गए अपने वीडियो बयानों में वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा है.

इस बीच, डीएम चंद्रा ने सवाल उठाया कि 24 जून को एक पत्रकार किशोर गृह के परिसर में कैसे घुस गया. उन्होंने कहा, “किसी को भी प्रवेश से पहले अनुमति लेने की ज़रूरत है, जो किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी से मिल सकती है.”

उन्होंने कहा, “हमारे अधिकारी फिलहाल वहां पाई गई खामियों, जैसे जलभराव और छत टपकने जैसी खामियों को ठीक कर रहे हैं. इन्हें ठीक किया जा रहा है.”


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‘रिश्वतखोरी, दुर्व्यवहार’

कुछ नाबालिग पीड़ितों के रिश्तेदारों और साझेदारों ने दिप्रिंट को शेल्टर होम में कथित दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार की घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें लड़कियों से मिलने के लिए रिश्वत देने के लिए कहा जाना भी शामिल था.

एक उदाहरण में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके भतीजे के लिए किशोर गृह की एक लड़की की सकारात्मक गवाही सुनिश्चित करने के लिए हाउसकीपन रवि ने उससे 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसके साथ वे पिछले साल भाग गई थी. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इसके अलावा, रवि प्रति मीटिंग 3,000 रुपये भी लेता था. शख्स के मुताबिक, रवि ने 13 महीनों में 16 ऐसी बैठकें आयोजित कीं, जिससे कुल 48,000 रुपये वसूले गए.

नाम न छापने की शर्त पर उक्त व्यक्ति ने कहा, “उन्होंने हमें बताया कि लड़की अपने माता-पिता के दबाव में अदालत में अपनी गवाही बदल सकती है और कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न हो.” उन्होंने कहा, “मीटिंग के दौरान, उसके साथ रवि और पिंकी भी थे और वह ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही थी. ये मीटिंग सिर्फ पांच मिनट तक चलेंगी.”

उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल में ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान लड़की ने उन्हें बताया कि उसे वो सभी खाने-पीने की चीज़ें नहीं दी जा रहीं थीं जो वो आदमी उसके लिए ला रहा था.

नाबालिग लड़कियों के कई रिश्तेदारों ने कहा कि वे शेल्टर होम में होने वाले दुर्व्यवहार से अनजान थे, उन्हें आरोपों के बारे में तब पता चला जब भूख हड़ताल के बाद 11 लड़कियों को जनता अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक नाबालिग की मां ने दिप्रिंट को बताया, “जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो हमें पता चला कि लड़कियों को हीट स्ट्रोक हुआ था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.” उन्होंने आगे कहा, “सभी लड़कियों का आरोप है कि उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा था. मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जब वे बीमार पड़ी तो उसका इलाज नहीं किया गया. उसने शेल्टर होम में कपड़े सिलकर 400 रुपये कमाए थे, जिसे उसे दवाओं पर खर्च करना पड़ा.”

जनता अस्पताल के एक अधिकारी के मुताबिक, सभी लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम था.

अधिकारी ने दिप्रिंट से कहा, “उनकी हीमोग्लोबिन गिनती 6.0-7.0 ग्राम/डेसीलीटर के बीच होती है (सामान्य स्तर आमतौर पर 12 से 16 ग्राम/डेसीलीटर के बीच होता है). उन्हें सीबीसी (पूर्ण रक्त गणना), सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलएफटी (लिवर फंक्शन टेस्ट), केएफटी (किडनी फंक्शन टेस्ट) से गुजरना पड़ा. उनमें सीबीसी और सीआरपी कम थी.”

अस्पताल के मालिक डॉ. रकीब जावेद ने 24 जून को एक वीडियो बयान में मीडियाकर्मियों को इसी तरह की जानकारी दी.

जावेद ने कहा, “सभी लड़कियां एनीमिक पाई गईं, जिनमें से दो गंभीर रूप से एनीमिक थीं. दो लड़कियों को रात में (19 जून को) छुट्टी दे दी गई, लेकिन बाद में समस्या बनी रहने पर उन्हें दोबारा भर्ती करना पड़ा. दो दिनों के बाद, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.”

लड़कियों की देखभाल करने वाली नर्सिंग स्टाफ की सदस्य साहिबा मलिक ने दिप्रिंट को बताया कि उन्हें “बहुत सारी समस्याएं” थीं.

उन्होंने कहा, “वे हमें बता रहीं थीं कि उन्हें प्रतिदिन केवल दाल-चावल दिया जाता था और ठीक से नाश्ता भी नहीं मिलता था. सात से आठ लड़कियों को आयरन की खुराक देनी पड़ी और एक को खून भी चढ़ाना पड़ा.”

‘POCSO की धाराएं लागू की जानी चाहिए’

एफआईआर 20 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 7 और 12 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज की गई थी.

हालांकि, दिप्रिंट से बात करते हुए, वरिष्ठ वकील और नोएडा के किशोर न्याय बोर्ड के पूर्व सदस्य, अनीत बघेल ने कहा कि चूंकि लड़कियों में से एक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और दूसरी ने कहा था कि उसके “कपड़े उतार दिए गए थे”, यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ( POCSO) के तहत प्रासंगिक धाराएं और आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का हमला) को लागू किया जाना चाहिए था.

उन्होंने आगे कहा, “POCSO अधिनियम लिंग तटस्थ है. अगर कोई महिला ऐसा कृत्य कर रही है तो भी अपराध पर POCSO के तहत धाराएं लगनी चाहिए. यह एक चौंकाने वाला मामला है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मामले का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए.”

सहारनपुर सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष अनिल कुमार रिछारिया ने दिप्रिंट को बताया, “डीएम ने हमसे घटना की जांच करने के लिए कहा था और हम उस पर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे.”

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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