नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) चेन्नई की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पूर्व उपमहाप्रबंधक (डीजीएम) एवं उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार यह जानकारी दी।
ईडी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने चेन्नई स्थित एफसीआई के पूर्व डीजीएम दोरई राज और उनकी पत्नी सारुमति को दोषी ठहराया।
बयान के अनुसार, अदालत ने सारुमति की 81 लाख रुपये की संपत्ति (भूमि और भवन) को ‘तत्काल जब्त’ करने का आदेश दिया है।
दोनों को धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया।
ईडी ने सीबीआई के उस आरोपपत्र के अध्ययन के बाद मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोरई राज और एफसीआई के अन्य अधिकारियों ने गैर-कानूनी तरीके से बड़ी रकम प्राप्त की थी।
भाषा सुरेश नेत्रपाल
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