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Saturday, 19 October, 2024
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कोयला खदान में जबरन वसूली और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मामले में आरोप पत्र दाखिल

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रांची, 27 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने झारखंड के लातेहार जिले में एक कोयला खदान में जबरन वसूली और सरकारी कामों में बाधा डालने की साजिश में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अपना पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।

एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड के हजारीबाग के निवासियों सैफ अंसारी (24), शाहरुख अंसारी (25) और अजय तुरी (21) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि यह मामला दिसंबर 2020 में झारखंड के लातेहार जिले के तेतरियाखंड में कोयला खदान में अंधाधुंध गोलीबारी और आगजनी के आतंकी कृत्य से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप पांच वाहन जल गए थे और चार लोग घायल हो गए थे।

अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद डिलीवरी ऑर्डर धारकों, ट्रांसपोर्टरों, कोयला उठाने वालों सहित अन्य लोगों को डराना-धमकाना था।

अधिकारी ने बताया कि इससे पहले एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

एनआईए अधिकारी ने कहा कि तीनों आरोपी सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह के अन्य सदस्यों की मिलीभगत से हथियारों और गोला-बारूद की खरीद और तेतरियाखंड कोयला खदान में आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। मामले की जांच जारी है।

भाषो जोहेब नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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