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Monday, 20 January, 2025
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चंडीगढ़ प्रशासन महापौर चुनाव 29 जनवरी के बाद कराए : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

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चंडीगढ़, 20 जनवरी (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर का चुनाव 24 जनवरी को कराने की चंडीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को 29 जनवरी के बाद महापौर चुनाव कराने के लिए नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद और चंडीगढ़ के मौजूदा महापौर कुलदीप कुमार धलोड़ द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिन्होंने अनुरोध किया था कि महापौर चुनाव फरवरी में कराये जाएं ताकि वह अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर सकें। उन्होंने इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया।

याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि महापौर चुनाव में गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मतदान कराया जाए।

उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई के बाद धलोड़ के वकील फेरी सोफत ने कहा कि याचिका में कहा गया है कि अगर 24 जनवरी को महापौर चुनाव होता है तो उन्हें एक साल से भी कम का कार्यकाल मिलेगा, क्योंकि वह पिछले साल 20 फरवरी को इस पद के लिए निर्वाचित हुए थे, जब उच्चतम न्यायालय ने 30 जनवरी, 2024 के चुनाव रद्द कर दिए थे।

सोफत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को महापौर चुनाव कराने की अधिसूचना को रद्द कर दिया और चंडीगढ़ प्रशासन को 29 जनवरी के बाद चुनाव कराने का निर्देश दिया।

वकील ने कहा कि अदालत ने पाया कि चूंकि महापौर चुनाव पिछले साल 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए महापौर का कार्यकाल 29 जनवरी तक होगा।

पिछले साल 20 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने महापौर चुनाव के उस नतीजे को पलटते हुए कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का महापौर घोषित किया था, जिसमें भाजपा उम्मीदवार विजयी हुए थे।

तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर 2024 के महापौर चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था।

हाथ उठाकर मतदान के मुद्दे पर सोफत ने कहा कि अदालत ने प्रशासन से इस अनुरोध पर पुनर्विचार करने को कहा है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने सात जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों पर 24 जनवरी को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी।

नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी थी।

भाषा अमित धीरज

धीरज

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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