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शुक्रवार, 9 मई, 2025
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केंद्र ने राज्यों से नागरिक सुरक्षा अधिकारियों को आपातकालीन खरीद का अधिकार देने को कहा

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नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के मद्देनजर केंद्र ने सभी राज्यों से नागरिक सुरक्षा प्राधिकरणों के प्रमुखों को आपातकालीन खरीद का अधिकार देने को कहा है, ताकि आपात परिस्थितियों में वे आवश्यक खरीद कर सकें।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शत्रुतापूर्ण हमलों के खिलाफ नागरिक प्रशासन की तैयारी और एहतियाती उपाय अपनाना नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नियम, 1968 के तहत आता है।

वर्तमान शत्रुतापूर्ण हमले के परिदृश्य का हवाला देते हुए, मुख्य सचिवों का ध्यान नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 की ओर आकर्षित किया गया, जो राज्यों को शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में लोगों और संपत्तियों को क्षति से बचाने या महत्वपूर्ण सेवाओं के समुचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कुछ उपाय करने का अधिकार देता है।

पत्र में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकरण की निधियां ऐसे अनुपालन से संबंधित प्रभारों और व्ययों के भुगतान के लिए लागू होंगी तथा स्थानीय प्राधिकरण के अन्य सभी कर्तव्यों और दायित्वों पर ऐसे अनुपालन को प्राथमिकता दी जाएगी।

बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई स्थानों पर भारत के हमलों और बृहस्पतिवार को भारतीय सैन्य अड्डों पर हमले के पाकिस्तान के प्रयासों के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ गया है।

भारतीय सशस्त्र बलों ने हालांकि पाकिस्तान के इन प्रयासों को विफल कर दिया।

भारतीय सेना ने यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद की थी।

पहलगाम में हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे।

भाषा देवेंद्र रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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