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शुक्रवार, 20 जून, 2025
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ऊर्जा संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंडों पर अमल की समय सीमा घटाने पर केंद्र से जवाब मांगा

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नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से वैधानिक उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों को दी गई समय सीमा को कम करने के मुद्दे पर अपना रुख बताने को कहा।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि कोयला आधारित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल तीन प्रदूषण मानदंडों पर पूर्ण रूप से अमल कर रहे थे, जबकि अन्य मामलों में केवल आंशिक अनुपालन हो रहा था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) और गैर-एसओ2 प्रदूषकों के स्तर में कमी लाने के संबंध में समय सीमा को बार-बार नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, “सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2029 तक अनुपालन संबंधी समयसीमा कम की जा सकती है। वर्गीकरण के पहलू पर और समय सीमा कम करने के पहलू पर, हमें पर्यावरण और वन मंत्रालय के जवाब की आवश्यकता होगी…।”

उसने कहा, “इस बीच, हम पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि हमने आदेश में जो कहा है, वह उसके संदर्भ में और न्यायमित्र की ओर से पेश किए गए नोट के संदर्भ में अपना जवाब दाखिल करे।”

वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह, जो इस मामले में न्याय मित्र हैं, ने कहा कि शुरुआत में अनुपालन की समय-सीमा 2017 थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

उन्होंने कहा, “11 संयंत्रों में से किसी को भी सेवा से बाहर नहीं होना है, इसलिए उन्हें अनुपालन से छूट नहीं दी जा सकती। मैं अनुरोध करती हूं कि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित बिजली संयंत्रों के लिए अनुपालन समयसीमा में कमी की जानी चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को 29 अप्रैल को अगली सुनवाई से तीन दिन पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि केंद्र ने ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण किसी भी बिजली संयंत्र को सेवानिवृत्त नहीं करने का निर्णय लिया है।

शीर्ष अदालत ने पहले वैधानिक उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बिजली संयंत्रों को अतिरिक्त समय दिए जाने पर चिंता जताई थी।

भाषा पारुल देवेंद्र

देवेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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