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रविवार, 11 मई, 2025
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123 सम्पत्तियों की डीलिस्टिंग की पुनर्जांच के मामले में केंद्र अपना रुख स्पष्ट करे : उच्च न्यायालय

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नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर केंद्र सरकार को अपना रुख बताने का निर्देश दिया, जिसमें वक्फ की 123 सम्पत्तियों को सूची से हटाने के निर्णय की समीक्षा करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रतिवादी संख्या एक (केंद्र) की ओर से पेश हो रहे श्री (कीर्तिमान) सिंह से आग्रह है कि वह केंद्र से निर्देश हासिल करें और (पुनर्जांच के लिए) गठित समिति द्वारा की जा रही कार्यवाही से हमें (अदालत को) अवगत करायें।’’

वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार की ओर से गठित एक-सदस्यीय समिति द्वारा 2017 में सौंपी गयी रिपोर्ट के बावजूद एक बार फिर से दो-सदस्यीय समिति गठित किये जाने को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद ही बताया है कि एक-सदस्यीय समिति ने सभी सवाल अनुत्तरित छोड़ दिये हैं, जिसके कारण उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह इस सिलसिले में एक हलफनामा दायर करेंगे।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘श्री सिंह को निर्देशों के साथ (अदालत के समक्ष) आने दीजिए। इन तथ्यों पर कुछ स्पष्टता आने दीजिए।’’

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने अदालत से अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार को एक-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दे।

घोष ने दलील दी कि केंद्र सरकार ने न केवल 123 परिसम्पत्तियों की स्थिति की जांच के लिए दो-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, बल्कि उनमें से एक सम्पत्ति सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को सौंप भी दी है।

अब मामले की सुनवाई नौ मार्च को होगी। सुरेश उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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