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सोमवार, 28 अप्रैल, 2025
होमदेशदाभोलकर हत्या मामले में सीबीआई ने दो लोगों के खिलाफ दाखिल किया पूरक आरोप पत्र

दाभोलकर हत्या मामले में सीबीआई ने दो लोगों के खिलाफ दाखिल किया पूरक आरोप पत्र

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 की सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सुबह सैर पर निकले थे.

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पुणे : केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तर्कवादी नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या मामले में आरोपी संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे के खिलाफ बुधवार को यहां की अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया.

भावे यरवदा जेल में न्यायिक हिरासत में है जबकि एक वकील पुनालेकर जमानत पर बाहर है.

17 अगस्त को अदालत ने भावे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

मामले में सीबीआई ने भावे और पुनालेकर को 25 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक प्रकाश सूर्यवंशी के जरिये सहायक सत्र न्यायाधीश एस आर नवांदर की अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया.

सीबीआई के अनुसार भावे ने उस स्थान की टोह लेने में दो कथित शूटरों सचिन अंदुरे और कालस्कर की मदद की थी जहां सुबह की सैर के दौरान दाभोलकर को गोली मारी गई थी. भावे पर हत्या के बाद बंदूकधारियों को मौके से भगाने में मदद करने का भी आरोप है.

सीबीआई के अनुसार भावे भी उस दौरान वहां मौजूद था, जहां पुनालेकर ने कालस्कर को उसके मुंबई कार्यालय में हथियारों को नष्ट करने की सलाह दी थी.

सीबीआई ने फरवरी में अंदुरे और कालस्कर के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था.

इस मामले में केन्द्रीय एजेंसी के पहले आरोप पत्र में एक ईएनटी चिकित्सक वीरेन्द्र तावड़े का नाम था. तावड़े को जून, 2016 में नवी मुंबई के पनवेल स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था.

सीबीआई ने तावड़े को दाभोलकर हत्या के साजिशकर्ताओं में से एक बताया था.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) के संस्थापक दाभोलकर (67) की 20 अगस्त, 2013 की सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह यहां सुबह की सैर पर निकले थे.

(न्यूज एजेंसी भाषा और एएनआई के इनपुट्स के साथ)

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